नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले से स्पष्ट हो गया है कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए ही गाने गा पाएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले की बुनियाद वह कॉन्ट्रैक्ट है जो 27 मई 2021 को खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच हुआ था
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खेसारी लाल यादव को इस करार के तहत 30 महीनों में 200 सॉन्ग गाने थे, जिसके एवज में कंपनी ने उन्हें 5 करोड़ रुपये भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन सिंगर ने 30 महीनों में सिर्फ 89 गाने ही दिए. उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के बाद, कंपनी के साथ उनका करार समाप्त हो गया है और वे अन्य कंपनियों के लिए भी सॉन्ग गानेकंपनी ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ ने करार तोड़ने पर खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया. न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति मनमोहन ने मामले की जांच के बाद कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और खेसारीखेसारी लाल यादव ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलील में कहा कि चूंकि वे अंग्रेजी नहीं समझते, इसलिए एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझ नहीं पाए और संबंधित कंपनी पर उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया.दिल्ली हाईकोर्ट ने खेसारी लाल यादव पर ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ को छोड़कर किसी अन्य कंपनी के सॉन्ग गाने पर प्रतिबंध लग दिया है, हालांकि वे भोजपुरी फिल्मों, नेशनल टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं.